ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पैकौलिया पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक लड़की को मारना-पीटना, गाली और धमकी देते हुए छेड़खानी करने से संबंधित 03 अभियुक्तों 03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को रु0 8,000/- (कुल रु0 24,000/-) के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |
*दिनांक-04.09.2017 को वादी मुकदमा द्वारा थाना पैकौलिया पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-719/2017 धारा- 354/323/324/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम 01. पप्पू उर्फ इश्तियाक पुत्र मुश्ताक अहमद 02. करम हुसैन पुत्र अब्दुल रशीद 03. अतीउल्लाह पुत्र मतीउल्लाह निवासीगण ग्राम कुर्दाहा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण- 01. पप्पू उर्फ इश्तियाक पुत्र मुश्ताक अहमद 02. करम हुसैन पुत्र अब्दुल रशीद 03. अतीउल्लाह पुत्र मतीउल्लाह को दिनांक 21.08.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/स्पे0/पॉक्सो कोर्ट बस्ती द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को रु0 8,000/- ( कुल 24,000/- रुपये) के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |
परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट
AKP न्यूज 786

0 Comments