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03 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 *“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना नगर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी व पाक्सो एक्ट व आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित करने से संबंधित अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदंड तथा अन्य अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड की हुई सजा-*

दिनांक- 18.09.2016 को वादी द्वारा थाना नगर पर दिये गये तहरीर के आधार पर थाना नगर पर मु0अ0सं0 1132/2016 धारा 354ख/506 IPC, 7/8/16/17 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. अतुल कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 अम्बिका प्रसाद साकिन मटेरा थाना नगर, जनपद बस्ती, 2. अहमद अली उर्फ सन्तु पुत्र नसीबदार साकिन उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।


*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्त अहमद अली उर्फ सन्तु को दिनांक- 23.09.2025 को माननीय न्यायालएएसजे/स्पे/पाक्सो एक्ट बस्ती द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदंड व अभियुक्त अतुल पाण्डेय उपरोक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।*

परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट

 AKP NEWS 786

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