*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना लालगंज पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैगेस्टर से संबंधित 03 अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को रुपया 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।*
दिनांक- 11.07.2010 को थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 547/2010 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट बनाम 1. राचेत चौधरी पुत्र कबूदीन निवासी सूकरौली थाना लालगंज जनपद बस्ती 2. अमर नाथ पुत्र धुरहू निवासी पाकरपात थाना लालगंज जनपद बस्ती 3. सर्विजीत पुत्र मैगहू निवासी हलुआपार थाना लालगंज जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक- 23.09.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-I/गैंगस्टर कोर्ट बस्ती द्वारा 08 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को रुपया 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट

0 Comments