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फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर लोगो से जबरन धन वसूलने वाले गिरोह का भंडा फोड़ कर सरगना सहित 03 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार।

 थाना पैकोलिया व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर लोगो से जबरन धन वसूलने वाले गिरोह का भंडा फोड़ कर सरगना सहित 03 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार।

जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अन्तर्गत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के तहत बलात्कार व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में फर्जी मुकदमें दर्ज कराने के संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-305/2025 धारा-308(6) BNS से संबंधित अभियुक्त 1- अमरनाथ पुत्र रामलौटन व अभियुक्ता 2- मधु पत्नी सुनील 3- दुर्गावती पत्नी राधेश्याम 4- पूनम पत्नी राजेश को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |


*गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ताओं का विवरण-*

1- अमरनाथ पुत्र रामलौटन निवासी ग्राम सेमरा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

2- मधु पत्नी सुनील निवासी ग्राम करमा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |

3- दुर्गावती पत्नी राधेश्याम निवासी ग्राम करमा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |

4- पूनम पत्नी राजेश निवासी ग्राम पूरे ओरी राय कटेरीया थाना दुबौलिया जनपद बस्ती |


*घटना का संछिप्त विवरण-*

जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अन्तर्गत धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के तहत बलात्कार व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में फर्जी मुकदमें दर्ज करवाया जाता था जिसकी जाँच/ विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही पुलिस द्वारा कर अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाता था | फर्जी अभियोग पंजीकरण करवाने वाले गिरोह में पुरुष व महिलायें शामिल हैं जोकि  अपने आर्थिक लाभ लेने हेतु मुकदमा पंजीकृत कराने की धमकी देकर पीड़ितों से पैसा लेना एवं सरकारी अनुदान से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु फर्जी मुकदमें में अभियोग दर्ज करवाना | गिरोह के सदस्यों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को पहले डरा-धमका कर पैसा मांगते हैं, जहां अगर पीड़ित व्यक्ति पैसा दे, दे अथवा नहीं दे पाने के स्थिति में उसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अंतर्गत धारा-156(3) सी0आर0पी0सी के तहत फशिकायती प्रार्थना-पात्र देकर माननीय न्यायालय से आदेश करा कर थानों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाते थे एवं मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त पीड़ित से मुकदमा समाप्त करने के नाम पर उससे पैसे की मांग करते थे और उससे बताते थे कि अगर पैसा दे दोगे तो मुकदमा वापस ले लेंगे यदि नहीं देागे तो तुम्हें जेल भेजवा देंगे, जिसकी संबंध में थाना कोतवाली पर शिकायती प्रार्थना-पात्र प्राप्त हुआ जिस पर थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 305/2025 धारा-308(6) BNS बनाम 1- अमरनाथ पुत्र रामलौटन, 2- मधु पत्नी सुनील, 3- दुर्गावती पत्नी राधेश्याम, 4- पूनम पत्नी राजेश 5-बबिता पत्नी नागेन्द्र 6- कुछ अन्य महिलाएं नाम-पता अज्ञात पंजीकृत कर जांच/ विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के क्रम में तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त गिरोह का सरगना 1-अमरनाथ है जो कि अपने आर्थिक/ वित्तीय व भौतिक लाभ हेतु कुछ महिलाओं को गिरोह का सदस्य बनाकर एक संगठिग अपराध कारित करने हेतु एक गिरोह बनाया गया है, जिसमें कुछ अन्य लोग भी  पीछे से इनका सपोर्ट करके गिरोह के सदस्यों को उनके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहयोग करते थे जिनके बारे में जाँच की जा रही है जिसके निस्तारण हेतु टीमों का का गठन कर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी |


*गिरोह द्वारा कार्य करने का तरिका-*

मुख्य अभियुक्त/ गैंग के सरगना 1-अमरनाथ द्वारा कतिपय महिलाओं से सम्पर्क कर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता था जिनके कोई पुराने रंजिश/ कोई वाद-विवाद रहा हो जो पैसा-रुपया देने में सक्षम हो, को लक्ष्य बनाकर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत माननीय न्यायालय की शरण लेकर माननीय न्यायालय के आदेश के तहत अभियोग का पंजीकरण करवा कर फर्जी मुकदमों में फंसाने व जेल भेजवाने की धमकी देकर धन उगाही का कार्य करते थे एवं प्रतिवादी से भारी मात्रा में धन लेकर अपना बयान बदल देने का कार्य किया जाता था | माननीय न्यायालय के आदेश पर जनपद बस्ती में भी कई थानों पर उक्त प्रकार के फर्जी मुकदमों का पंजीकरण करवाया गया था जिसमें संबंधित थाना पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के दौरान घटना/ सूचना सही नहीं पाए जाने पर साक्ष्य संकलन कर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया जाता था | जनपद में जब ऐसे मामलों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने लगे तो पुलिस द्वारा उक्त कृत्य की जानकारी की गयी तो जानकारी में तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त 1- अमरनाथ पुत्र रामलौटन व अभियुक्ता 2- मधु पत्नी सुनील 3- दुर्गावती पत्नी राधेश्याम 4- पूनम पत्नी राजेश व अन्य व्यक्ति भी संलिप्त हैं, जिनके साथ गैंग बनाकर फर्जी अभियोग पंजीकृत करवा कर धन उगाही का कार्य पिछले कई वर्षों से किया जाता था, जिनके द्वारा कितने रुपये वसूले गये है, उन पैसो का क्या किया गया है, किन लोगों से पैसे लिए गए हैं, गिरोह  के आगे-पीछे/ उनके साथ कौन-कौन लोग शामिल हैं एवं अन्य कौन-कौन सहयोगी है आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में पुलिस टीम बनाकर जांच/ विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिससे प्राप्त साक्ष्यों के गुण-दोष/ तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी |

फर्जी अभियोग पंजीकरण करा कर धन उगाही करने वाले गिरोह के सदस्यों द्वारा जनपद बस्ती के विभिन्न थानों यथा A- थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-11/2024, मु0अ0सं0-76/2025, मु0अ0सं0-133/2025, B-थाना पुरानी बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0-91/2024, मु0अ0सं0-204/2024, C-थाना कप्तानगंज मु0अ0सं0-121/2024, D-थाना दुबौलिया मु0अ0सं0-169/2024, मु0अ0सं0-158/2024, E-थाना गौर मु0अ0सं0-112/2022, F-थाना हरैया  मु0अ0सं0-49/2022 पर अभियोग पंजीकरण करवाया गया जिसमें पुलिस द्वारा जांच/ विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है |

*गिरफ्तार अभियुक्त 1-अमरनाथ का अपराधिक इतिहास-*

1- मु0अ0सं0-501/2012 धारा 363, 366 IPC थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

2- मु0अ0सं0-59/2019 धारा 419, 420, 463, 468, 471 IPC थाना हरैया जनपद बस्ती |

3- मु0अ0सं0-173/2018 धारा 379, 419, 420, 463, 468, 471 IPC थाना हरैया जनपद बस्ती | 

4- मु0अ0सं0-335/2018 धारा 174-ए IPC थाना हरैया जनपद बस्ती |

5- मु0अ0सं0-006/2019 धारा 174-ए भादस थाना हरैया जनपद बस्ती |

6- मु0अ0सं0- 407/2015 धारा 147, 148, 32, 506 IPC थाना पैकोलिया जनपद बस्ती | 

7- मु0अ0सं0-572/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

8- मु0अ0सं0-29/2020 धारा 08/20 NDPS Act थाना पैकोलिया जनपद बस्ती | 

9- मु0अ0सं0-49/2023 धारा 363, 366, 376, 504, 506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |


*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*

1- प्रभारी निरीक्षक पैकोलिया सुबाष मौर्या जनपद बस्ती |

2- उ0नि0 अरविन्द कुमार राय, उ0नि0 अजय सिंह, उ0नि0 पवन मौर्या

3- का0 दीप राय, का0 धर्मेन्द्र कुशवाहा, म0का0 कमली, म0का0 आषा, म0का0 पुष्पलता थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

4- का0 जैस कुमार खरवार, का0 धर्मवीर सिह थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |

परमानंद मिश्रा की  रिपोर्ट 

AKP न्यूज 786

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