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लाखों रुपये हड़पने/ ठगी करने से संबंधित पति-पत्नी को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

 एक ही परिवार के सदस्यों माता-पिता व बेटों द्वारा संगठित रूप से गैंग बना कर ज़मीन की खरीद-बिक्री कर फर्जी लाभ देने, शेयर मार्केट में पैसा लगवा कर मुनाफे का लालच देना, व्यवसाय/ फर्म/ कंपनी में निवेशित धन पर लाभ में हिस्सा देने का आश्वासन देकर लोगों से लाखों रुपये हड़पने/ ठगी करने से संबंधित पति-पत्नी को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत परिवार के सदस्यों माता-पिता व बेटों द्वारा संगठित रूप से गैंग बना कर ज़मीन की खरीद-बिक्री कर फर्जी लाभ देने, शेयर मार्केट में पैसा लगवा कर मुनाफे का लालच देना, व्यवसाय/ फर्म/ कंपनी में निवेशित धन पर लाभ में हिस्सा देने का आश्वासन देकर लोगों से रुपये हड़पने/ ठगी करने के संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग यथा A-मु0अ0सं0-277/2025 धारा-316(2) BNS, B-मु0अ0सं0-278/2025 धारा-316(2) BNS, C-मु0अ0सं0-304/2025 धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) BNS का सफल अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्त 1-रामाश्रय प्रजापति पुत्र स्व0 बुधई व अभियुक्ता 2-किरन प्रजापति पत्नी रामाश्रय प्रजापति को दिनांक-27.08.2025 को समय करीब 12:00 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |


*गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-*

1- रामाश्रय प्रजापति पुत्र स्व0 बुधई उम्र करीब 55 वर्ष निवासी मड़वानगर (बड़ेबन) पोस्ट मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती (गौरव प्रजापति के पिताजी) |

2- किरन प्रजापति पत्नी रामाश्रय प्रजापति उम्र करीब 52 वर्ष निवासी मड़वानगर (बड़ेबन) पोस्ट मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती (गौरव प्रजापति की माता जी) |


*घटना का संछिप्त विवरण-*

दिनांक-11.08.2025 को बबलू चौधरी पुत्र जुग्गीलाल चौधरी निवासी ग्राम भुवर निरंजनपुर थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी मुलाकात 1-गौरव प्रजापति पुत्र राम आसरे प्रजापति निवासी मड़वानगर (बड़ेबन) पोस्ट मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती से वर्ष 2024 में हुई थी जोकि मुझे अपनी बातों में करके जमीन बेचने की बात करते हुए कहा कि उसे पैसों की बहुत आवश्यकता है जिसके लिए वह अपनी सड़क के किनारे की ज़मीन बेचना चाहता है, जिसकी बातों पर मैं भरोसा कर उसके साथ मड़वानगर जाकर जमीन देखा तो मुझे वह जमीन पसन्द आ गई, जिस पर उसने कहा कि वह अपनी जमीन मुझे रुपये 20,00,000/- (20 लाख) में दे देगा, किन्तु तत्काल उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है जिस पर मैंने दिनांक-20.12.2024 को गूगल पे के माध्यम से रुपये 50,000/- रुपया भेज दिया एवं गूगल पे, आर0टी0जी0एस0, नेफ्ट से 12,50,000/- रुपया दिया जिनमें दिनांक-19.07.2025 को आखिरी बार आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एवं नगद रुपये 4,00,000/- दिया जोकि कुल मिलाकर उसे रुपये 16,50,000/- दे देने के बाद दिनांक- 20.07.2025 को जब उसके घर जाकर कहे कि चलो अब जमीन की रजिस्ट्री कर दो तो उसने एक हफ्ते में जमीन की रजिस्ट्री करने हेतु कहा किन्तु एक हफ्ता बीतने के बाद जब मैं पुनः उसके घर गया तो उसके माता-पिता ने बताया कि वह अपने भाई की गाड़ी संख्या-UP51-BU8008 लेकर काफी दिनों से गायब है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला, जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-277/2025 धारा-316(2) BNS पंजीकृत किया गया |

दिनांक 11.08.2025 को अमरजीत सिंह पुत्र स्व0 रणजीत सिंह निवासी बड़ेवन मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा 1-गौरव प्रजापति पुत्र राम आसरे प्रजापति निवासी ग्राम मड़वानगर (बड़ेबन, शांति मैरिज लान के पास) पोस्ट मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती व उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एक गंभीर शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया कि मैं उन्हें 15 माह से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिसके द्वारा इनफिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN-U64990UP2024PTC206074, PAN-AAHC17554H) नामक कंपनी के कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उसमें निवेश करने के लिए कई किश्तों में कुल रुपये 35,60,000/- (पैंतीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) दिया हूँ जो राशि न केवल मेरी बचत थी अपितु मेरे दोस्तों, नात-रिश्तेदारों व मेरे परिवार के सदस्यों से एकत्रित की गई थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर यह मान/सोचकर अपना पैसा दिया था कि यह एक वैध निवेश अवसर है | उसने मुझे कंपनी का कर कटौती, संग्रहण खाता संख्या (TAN) -LKNI07326E, एक प्रसिद्ध ब्रोकरेज फर्म, एंजेल वन से ब्रोकरेज लाइसेंस दिखाने के उपरांत मेरा विश्वास जीतने के लिए एक नोटरीकृत कानूनी समझौता प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि वह निवेशित पूंजी पर 10% मासिक ब्याज देगा हालाँकि पूरी राशि लेने के बाद वह दिनांक-30.07.2025 से अपने बच्चे और बीवी संघ फरार है जिसका फोन भी उसी दिन से संपर्क से बाहर है | वह अपने काली रंग की कार Volkswagen VIRTUS GT गाड़ी संख्या--UP51-BU8008 से भागा है जिसका पंजीकरण उसके भाई सौरभ प्रजापति के नाम पर है | जब उसके परिवार के सदस्यों से उसके ठिकाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार करते हुए शत्रुतापूर्ण बर्ताव करने लगे जोकि उसके साथ उसके परिवार के सदस्य 2-पिता रामश्रय प्रजापति 3-माता किरन प्रजापति व 4-भाई सौरभ प्रजापति भी शामिल है, जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-278/2025 धारा-316(2) BNS पंजीकृत किया गया |

दिनांक-26.08.2025 को संजीत चौधरी पुत्र राम प्रसाद चौधरी निवासी ग्राम बड़ेबन मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया कि करीब 04 वर्ष पूर्व मेरी मुलाक़ात 1-गौरव प्रजापति पुत्र राम आसरे प्रजापति निवासी ग्राम मड़वानगर (बड़ेबन, शांति मैरिज लान के पास) पोस्ट मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती से हुई थी जिसने मुझे ट्रेडिंग मारकेट में पैसा लगाने के लिए बोला जिस पर मुझे 10% लाभ देने का वादा किया एवं अपने नाम की रजिस्टर फर्म इनफिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की कानूनी कागजात दिखाकर मुझे विश्वास में लिया जिस पर मैं यकीन कर उसकी बातों पर भरोसा कर उसके घर मोहल्ला बड़ेबन बडार मड़वानगर थाना कोतवाली गया जहाँ पर उसकी माता किरन, पिता रामाश्रय प्रजापति घर पर मौजुद थे जिनके द्वारा भी बताया गया कि वह वर्तमान समय में काफी अच्छा पैसा कमा रहा है, यदि मैं भी उसके साथ पैसा लगाउंगा तो मुझे भी अच्छा लाभ मिलेगा | मैंने पूछा कि अगर लाभ नहीं हुआ तो मेरे पैसों का क्या होगा, तब उन लोगों द्वारा बोला गया कि वो लोग लखनऊ में अपना मकान बनवा रहे हैं जहां का मकान व जमीन मेरे नाम बैनामा कर देंगे जिसके सम्बन्ध में उन लोगों ने मुझे खतौनी दिखाई जिस पर मैने विश्वास कर अपने व अपने रिस्तेदारों का पैसा कुल रुपये 35,00,000/- उसके व उसकी माता किरन व पिता रामाश्रय प्रजापति के खातो में अलग-अलग तिथियो में चेक व आनलाईन के माध्यम से जमा करवाया किन्तु जब मुझे मेरे लाभ का पैसा नहीं मिला तो मैने उससे अपना पैसा वापस माँगा तो वह मेरे साथ गाली-गलौज करते हुए जान-माल की धमकी देने लगा, जिसके बारे में जानकारी करने के लिए दिनांक-30.07.2025 को उसके घर जाकर उसके माता-पिता से वार्ता किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं आया है और न ही उनके बैंक खाते के बारे में उन्हें कोई जानकारी है | 1-गौरव व उसके परिवार के लोगों द्वारा पूर्व में मुझे अपने जमीन की खतौनी का कूटरचित दस्तावेज व कूटरचित आधार कार्ड देकर मेरे साथ वित्तीय धोखाधड़ी किया गया है, जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-304/2025 धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) BNS पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही के क्रम में संबंधित 1-रामाश्रय प्रजापति पुत्र स्व0 बुधई (गौरव प्रजापति के पिताजी) व अभियुक्ता 2-किरन प्रजापति पत्नी रामाश्रय प्रजापति (गौरव प्रजापति की माताजी) को दिनांक-26/27.08.2025 को समय करीब 12:00 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |


*अभियुक्तों के अपराध करने का तरीका-* 

एक ही परिवार के सदस्यों माता-पिता व बेटे द्वारा संगठित रुप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए रुपये हड़पने/ ठगी करने का अपराध कारित किया जाता था | अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से लोगों से सम्पर्क करके उनको भारी मुनाफे, लालच देकर पैसे का निवेश कराने के लिए कहा जाता था और जमीन बेचने का, शेयर मार्केट में पैसा लगाने या अन्य उद्यमों में पैसा लगाकर भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये उनसे प्राप्त कर उन पैसों को हड़प लेते थे और मांगे जाने पर मारपीट, गाली-गलौज व आमदा फौजदारी होते थे, जिसके संबंध में ऐसी कई शिकायते पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर प्रथम दृष्ट्या इसमें जो साक्ष्य संकलन किया गया उसमें एक परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर लाखों रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है जो लोगों को झांसा देकर उनके समक्ष झूठे/ कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लोगों को विश्वास में लेकर उक्त तरह का ठगी/ फ्रॉड करते थे। |


*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*

1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चन्द्र चौधरी जनपद बस्ती |

2- हे0का0 विनोद यादव, का0 गौरव यादव, का0 धनन्जय यादव, का0 आशुतोष चौहान, म0का दीपिका, म0का0 फूलमती, चा0का0 सिद्धार्थ थाना कोतवाली जनपद बस्ती |

परमानंद मिश्रा की  रिपोर्ट 

AKP न्यूज 786

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