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अपराध है तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090,1098,108,112,1076,181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

 बस्ती- पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना के आधार पर श्रम विभाग टीम व थाना एएचटी जनपद बस्ती से प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पाठक मय टीम व श्रमप्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पत्र संख्या एडीजी-म0स0प्र-व-10बी/2024 दिनांक 10.02.2025 के अनुपालन में बाल श्रम व भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर अभियान चलाए जाने बालको एवं किशोर श्रमिकों  के अखिल भारतीय स्तर पर बचाव पुनर्वास अभियान छोटे बड़े प्रतिष्ठान, कारखाने, गैराज, उद्योगों, दुकान, खदानों, ईट भट्ठों, निर्माण स्थलों आदि क्षेत्र के निर्माण में बालश्रम/भिक्षावृत्ति के अंतर्गत थाना ए0एच0टी0 टीम व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बस्ती शहर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न दुकानों व ढाबा, रेस्तरां व मोटर गैराज पर बाल श्रमिक रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

रेस्क्यू अभिय़ान के दौरान कुल 07 नाबालिग बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त कराते हुए रेस्क्यू किया तथा बालकों को उनके अभिभावक को सुपुर्द करते हुए  नियोक्ताओं के विरुद्ध श्रम विभाग की टीम द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी तत्पश्चात आम जनमानस को बालश्रम के संबंध में जागरूक किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से  कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए ऐसा करना दंडनीय अपराध है तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090,1098,108,112,1076,181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

रिज़वान खान की रिपोर्ट

AKP न्यूज़ 786

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