उ0प्र0 शासन स्तर पर दिनांक 12.06.2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में Pan India Rescue and Rehabilitation campaign 3.0 के अंतर्गत बाल श्रम चिन्हांकन, उन्मूलन एवं पुनर्वास अभियान संचालित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए है जिसके अनुपालन में श्रीमान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना के आधार पर श्रम विभाग टीम व थाना एएचटी जनपद बस्ती से ए0एच0टी0यू0 प्रभारी विनय कुमार पाठक मय टीम, श्रमप्रवर्तन
अधिकारी श्री नागेंद्र त्रिपाठी व चाइल्ड के सदस्यों के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए बाल श्रम व भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर अभियान चलाए जाने बालको एवं किशोर श्रमिकों के अखिल भारतीय स्तर पर बचाव पुनर्वास अभियान छोटे बड़े प्रतिष्ठान, कारखाने, गैराज, उद्योगों, दुकान, खदानों, ईट भट्ठों, निर्माण स्थलों आदि क्षेत्र के निर्माण में बालश्रम/भिक्षावृत्ति के अंतर्गत थाना ए0एच0टी0यू0 टीम जनपद बस्ती व श्रम विभाग बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बस्ती के थाना गौर, थाना वाल्टरगंज व थाना कोतवाली के अंतर्गत विभिन्न दुकानों व ढाबा, रेस्तरां व मोटर गैराज पर बाल श्रमिक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू अभिय़ान के दौरान कुल सात ठिकानों पर छापेमारी किया गया और कुल 08 नाबालिग बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त कराते हुए रेस्क्यू किया तथा बालकों को उनके अभिभावक को सुपुर्द करते हुए नियोक्ताओं के विरुद्ध श्रम विभाग की टीम द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी तत्पश्चात आम जनमानस को बालश्रम के संबंध में जागरूक किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए ऐसा करना दंडनीय अपराध है तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090,1098,108,112,1076,181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।
परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट

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