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नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने से संबंधित अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |

 ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना गौर पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने से संबंधित अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |

 दिनांक-28.09.2022 को वादी मुकदमा द्वारा थाना गौर पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-249/2022 धारा-354, 354(ख), 376-AB IPC, धारा-5/6, 9/10 POCSO Act *बनाम 1-* अनिल कुमार उर्फ़ पप्पू पुत्र रामगरीब निवासी ग्राम माझा भानपुर तोला छोटका खम्हा थाना गौर जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |

 

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में *पैरवी सेल बस्ती* एवं *थाना गौर पुलिस* की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *अभियुक्त 1-* अनिल कुमार उर्फ़ पप्पू को दिनांक-30.08.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/SPL POCSO Act  कोर्ट बस्ती द्वारा अंतर्गत धारा-354 IPC व धारा-10 POCSO Act  के तहत *05 वर्ष के कठोर कारावास* व *रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा* सुनाई गयी |

 परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट 

 AKP न्यूज 786

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