*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पुरानी रंजीश को लेकर घर में घुसकर गाली व जान से मारने की धमकी देने से संबंधित 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को रुपये 7,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी-
दिनांक- 20.02.2014 को वादी मुकदमा द्वारा थाना हरैया पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 164/2014 धारा- 452,504,506 भादवि बनाम 1. कृष्ण पूजन मिश्रा उरफ मेजर पुत्र पारसनाथ मिश्रा, 2. प्रमोद मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा, 3.बद्री प्रसाद ओझा पुत्र राधिका ओझा निवासीगण खैरीओझा थाना हरैया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |
*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उपरोक्त तीनों अभियुक्तो को दिनांक- 05.09.2025 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम बस्ती द्वारा 03 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को रुपये 7,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |
परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट
AKP न्यूज 786

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